
जस्टिस फॉर पॉ संस्था के चेयरमैन संदीप वी ० नक्षत्र , अध्यक्ष देवांशु सहित अन्य लोगों ने ली शपथ
एडवोकेट पवन यादव ने गत दिनों में चर्चित हो रही 23 प्रजातियों के प्रतिबंध की खबर का खंडन करते हुए कहा कि भारत सरकार के मत्सय पालन एंव पशु पालन मंत्रालय द्वारा जारी की गई जिसमें 23 नस्लों के कुत्तों के केन्द्र आयात , प्रजनन व बिकी पर रोक लगा दी थी जिसमें प्रमुख रूप से राटवीलर , डोगो अर्जनटीनों , केन कोर्सों , पिटबुल , अलाबाई , कैगल , बुल फ्रेंच मैस्टिफ , फैव नैस्टिफ , अमेरिकन बुली एंव टैरियर ग्रुप की समस्त प्रजातियों पर बैन लगाया था । इस अधिसूचना के खिलाफ समस्त डागलवर्स एंव डाग सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल की थी जिसमें इस अधिसूचना को माननीय उच्च न्यायालय ने विकृत और गैर कानूनी बताया | उच्च न्यायालय में भारत सरकार तरफ से पेश हुये अधिवक्ता ने माना की इस अधिसूचना को जारी करते वक्त सरकारी संस्था के अलावा किसी भी हितधारकों से परामर्श नहीं किया गया । और सरकार की तरफ कसे कहा गया की उन्हें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी इस अधिसूचना को रद्य कर दिया और भविष्य में अगर कोई अधिसूचना लानी हो तो हित धारकों को सुनकर ही जारी किया जाये । ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया । उन्होंने आगे बताते हुए समस्त डॉग लवर्स से आग्रह किया कि किसी भी प्रकार की अफवाह से भ्रमित न हों एंव अपने श्वानों का पूर्ण प्रेम स्नेह , एंव परिपक्वता के साथ पालें वैसे भी श्वान शास्त्रों अनुसार इन्सान का सबसे बफादार एव प्रिय दोस्त माना गया है । प्रेसवार्ता में महानगर अलीगढ़ के प्रमुख ब्रीडर्स , डॉग लवर्स , एवं क्लब से समस्त सदस्य उपस्थित थे ।